PUC नही होने पर टू और फोर व्हीलर पर लग जायेगा 10 हजार का जुर्माना
PUC नही होने पर टू और फोर व्हीलर पर लग जायेगा 10 हजार का जुर्माना
मथुरा । बृज यातायात एवं पर्यावरण जनजागरूकता समिति के संस्थापक अध्यक्ष विनोद दीक्षित ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा अब ओटीपी आधारित नई प्रणाली लागू की गई है, जब भी वाहन का धुआँ (PUC) चेक होगा तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, OTP देने के बाद ही धुआँ प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
उन्होंने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि जिन वाहनों का मोबाइल नंबर परिवहन विभाग में रजिस्टर्ड नहीं है, उनका PUC नहीं बनेगा, बिना PUC के ₹ 10,000 का जुर्माना लगाया जा रहा है, यह जुर्माना खड़े वाहनों पर भी लगाया जा सकता है, पहले लोग बाहर जाते समय ही PUC बनवाते थे लेकिन अब स्थानीय स्तर पर भी यह अनिवार्य कर दिया गया है इसलिए सभी वाहन स्वामी समय रहते अपना मोबाइल नंबर परिवहन विभाग में अपडेट करा लें एवं नियमित रूप से धुआँ प्रमाण पत्र बनवा लें तो अच्छा रहेगा ।






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