सिद्दिकी कप्पन की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के पत्रकार सिद्दिकी कप्पन की जमानत याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब देने को कहा। कप्पन को अक्टूबर 2020 में हाथरस में कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार पीड़िता की मौत के बाद वहां जाते वक्त रास्ते में गिरफ्तार कर लिया गया था।
प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित एवं न्यायमूर्ति एस रवीन्द्र भट्ट की पीठ ने याचिका पर अंतिम सुनवाई के लिए नौ सितंबर की तारीख निर्धारित की है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने इस माह की शुरुआत में कप्पन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उनके खिलाफ हाथरस मामले में गैर कानूनी गतिविधि (निषेध) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से कथित तौर पर संबंध रखने वाले चार लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और यूएपीए के विभिन्न प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
पीएफआई पर नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ देश भर में हुए प्रदर्शनों को धन देने के आरोप हैं।
पुलिस ने पूर्व में दावा किया था कि आरोपी हाथरस में कानून-व्यवस्था को बाधित करने की कोशिश कर रहे थे।