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नियम : वाहनों में आग बुझाने का सिलेंडर रखना है अनिवार्य
नियम : वाहनों में आग बुझाने का सिलेंडर रखना है अनिवार्य
-नियम का उल्लंघन करने पर 10 हजार का भुगतना पड़ेगा अर्थ दण्ड, निर्देश
मथुरा । वरिष्ठ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन राजेश राजपूत ने अवगत कराया है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में सड़क दुर्घटनाओं में वर्ष 2023 की अपेक्षा 2024 में हुई वृद्धि के दृष्टिगत सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाये जाने के लिए एक से 31 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है ।
संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन प्रथम दल) के वरिष्ठ सहायक राजेश राजपूत तथा पूजा सिंह (यात्री, मालकर अधिकारी) द्वारा ऑटो चालक परिचालकों को सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में जागरुक किया गया, ऑटो चालको एवं अन्य यात्री वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरुक करते समय अवगत कराया कि अपने वाहन को ओवरलोड संचालित न करें एवं वाहन पर लटक कर यात्रा नही करें, ऐसा करते पाये जाने पर वाहन सीज करने की कार्यवाही की जायेगी ।
एआरटीओ प्रवर्तन ने अपील की है कि शीत ऋतु एवं कोहरे को देखते हुए वाहन चलाते समय सावधानी बरते एवं ओवरलोड ओवरस्पीड में वाहन नही चलायें एवं बिना वैध प्रमाण पत्र के वाहन का संचालन कतई नही करें, ऐसा करते पाये जाने पर प्रवर्तन कार्यवाही अमल में लाई जायेगी, साथ ही सभी वाहन चालकों परिचालकों से अपील की है कि वह समय समय अपने अपने वाहन की फिटनेस के साथ अपने नेत्रों की जांच भी कराते रहें जिससे सड़क दुर्घटना के जोखित को कम किया जा सके, प्रेसर होर्न, मोडीफाइड साइलेंसर का प्रयोग नही करने की भी अपील की है प्रेशरहोर्न मोडीफाइड साइलेंसर का प्रयोग करते पाये पाने पर वाहन के पंजीयन निरस्त की कार्यवाही की जायेगी एवं वाहन स्वामी पर विधिक कार्यवाही की जायेगी जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व वाहन स्वामियों का होगा, एआरटीओ प्रवर्तन प्रथम एवं द्वितीय दल द्वारा क्षमता से अधिक माल लेकर संचालित पाये गये 18 वाहनों को जनपद के विभिन्न थानों में निरुद्ध किया गया है ।
वहीं एआरटीओ प्रवर्तन ने यात्री वाहनों एवं समस्त वाहन चालकों परिचालकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों में फर्स्ट एड बॉक्स एवं आग बुझाने का संयत्र अवश्य रखें वाहन चेकिंग अभियान में यदि कोई भी वाहन बिना फर्स्ट एड बॉक्स एवं आग बुझाने के संयंत्र का वाहन का संचाचित पाये जाने पर वाहन स्वामियों से रुपये 10 हजार जुर्माना वसूला जायेगा एवं अन्य विधिक कार्यवाही की जायेगी जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व वाहन स्वामियों का होगा।