लंपी रोग : शासन के आदेश के बावजूद सजने लगे पशु मेला के आयोजन

लंपी रोग : शासन के आदेश के बावजूद सजने लगे पशु मेला के आयोजन
-शासन द्वारा प्रदेश भर में 30 तक पशु मेलों और पशु पेंठ को किया गया है प्रतिबन्धित  
     मथुरा । जनपद में घातक बीमारी लम्पी स्किन डिजीज का खतरा एक बार फिर पशुओं पर गहरा रहा है, प्रदेश के कई जनपदों में भी लंपी के केस लगातार सामने आ रहे हैं, यह संचारी रोग है और एक से दूसरे पशु में तेजी से फैलता है, ऐसे में संक्रमित पशु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन और स्थानांतरण बेहद खतरनाक साबित हो सकता है, दुधारू पशुओं पर इस बीमारी का प्रभाव सबसे अधिक पडता है, गत वर्ष लम्पी के चलते पशुपालकों को भारी क्षति उठानी पड़ी थी, इस बार भयावह स्थिति से निपटने के लिए समय रहते सरकार ने प्रभावी कदम उठाये हैं ।


       मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन पशुधन अनुभाग-2 के 14 सितम्बर को जारी पत्र के मुताबिक लम्पी स्किन डिजीज के संक्रमण से पशुओं को बचाने के दृष्टिगत 31 अक्टूबर तक प्रदेश के जनपदों में पशुओं के अंतरराज्यीय एवं अंतर्जनपदीय परिवहन पर पूर्णतया प्रतिबंध के साथ ही मथुरा सहित प्रदेश के समस्त जनपदों में 31 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले पशु मेला, पशु हाट, पशु पैंठ के क्रय विक्रय को प्रतिबंधित किये जाने का निर्देश दिया गया है, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत द्वारा सभी पशु मेला, पशु पैंठ और पशु हाट लगाने वाले व्यक्ति, संस्था और समितियों को इस आशय के पत्र जारी कर दिये गये हैं, जिन लोगों ने पशु मेला की अनुमति जिला पंचायत से मांगी थी, उन्हें भी अनुमति नहीं दी गई है तथा जिन लोगों को अनुमति पूर्व में दी जा चुकी थी उसे भी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है ।  
      शासन के आदेश के बाद जिला पंचायत की ओर से पशु मेला लगाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, हालांकि इसके बावजूद जिम्मेदारों की मौन स्वीकृति पर धड़ल्ले से पशु मेला व पशु हाट लग रहे हैं, पशुओं का अंतरराज्यीय के साथ ही अंतर्जनपदीय परिवहन भी खूब हो रहा है, पुलिस और प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों ने आंखें मूंद ली हैं जबकि कुछ खास लोगों को कुछ खास किस्म की छूट दी जा रही है, यह छूट हर व्यक्ति के लिए नहीं है, कुछ खास और कुछ खासमखास लोगों को ही मेला और पशु हाट लगाने की मौन स्वीकृति दी गई है, राया क्षेत्र में शासन का आदेश जारी होने के बाद आनन फानन में मेला लगने की वार्षिक निर्धारित तिथि से पहले बिना अनुमति के पशु मेला का आयोजन लोगों को चौंका रहा है, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ0 बिपिन कुमार गर्ग ने बताया कि लंपी का अभी तक जनपद में कोई केस नहीं है, शासन के आदेश पर पशु मेला और पशु पैंठ पर भी पूरी तरह से जनपद में अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है,फिलहाल 30 अक्टूबर तक रोक के आदेश जारी किये गये हैं ।

 

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