फेसबुक महिला फ्रेंड के हत्यारे को मिली उम्र कैद की सजा
फेसबुक महिला फ्रेंड के हत्यारे को मिली उम्र कैद की सजा
-दिल्ली की महिला की 23 जुलाई 2023 को चाकू घोंपकर कर दी थी हत्या
मथुरा । सदर बाजार थाना क्षेत्र के कैंट बिजली घर स्थित मजार पर के पास 26 जुलाई 2023 को दिल्ली की महिला की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी, न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, संख्या चार की अदालत ने तीन फरवरी को सद्दाम हुसैन उर्फ सद्दाम अली पुत्र रियाज अली निवासी बडा कसाई पड़ा थाना सदर बाजार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है ।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कृष्णा कांत पाठक ने बताया कि अभियोजन पक्ष द्वारा इस प्रकरण में 12 गवाह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराये गए, गवाहों की गवाही व विवेचना में संकलित साक्ष्य आला क़त्ल चाकू, बरामद बाइक, फारेंसिक रिपोर्ट व मोबाइल की सीडीआर तथा मृतका के घायलवस्था में दिए गए 161 सीआरपीसी के बयानों ने सद्दाम को आजीवन कारावास की सजा तय कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन्होंने बताया कि न्यायालय द्वारा अभियुक्त सद्दाम क़ो दोषी मानते हुये आजीवन कारावास व 30 हजार के अर्थ दंड से दण्डित किया है, अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता राधारमण उपाध्याय ने पैरवी की ।
घटनाक्रम के अनुसार 24 वर्षीय जोरा खातून पत्नी सिराज निवासी सराय काले खां, निजामुद्दीन, दिल्ली दवा लेने के लिए मथुरा के सदर बाजार क्षेत्र में आई थी, यहां वह फेसबुक पर करीब डेढ़ साल से परिचित 25 वर्षीय सद्दाम हुसैन पुत्र रियाज निवासी बड़ा बाजार, सदर से मिलने कैंट बिजली घर के सामने स्थित मजार पर पहुंची थी, सद्दाम ने महिला को चाकू घोंप दिये, उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने आगरा रेफर कर दिया और उसके परिवार वालों को जानकारी दी थी, घायल महिला ने खुद ही आरोपी के खिलाफ तहरीर दी थी, तहरीर पर सद्दाम के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया था, उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई थी, इसके बाद हत्या की धारा बढ़ाई गयी, इस बीच सद्दाम फरार रहा, पुलिस सद्दाम को गिरफ्तार करने में नाकाम रही, पुलिस को चकमा देकर सीजेएम कोर्ट में सरेंडर करने पहुंच गया, कोर्ट ने दर्ज मुकदमे के आधार पर आरोपी को हत्या के प्रयास में रिमांड मंजूर करते हुए जेल भेज दिया ।







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