आरटीआई कार्यकर्ता ने जताया झूठे मुकदमे में फंसाने, जानमाल का खतरा

आरटीआई कार्यकर्ता ने जताया झूठे मुकदमे में फंसाने, जानमाल का खतरा
-ईमेल से भेजे पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री सहित शासन के अधिकारियों से की मांग
-शिकायती पत्र में जताया भृष्टाचारियों व भूमाफ़ियायों से जानमाल का खतरा
   मथुरा । शहर के कृष्णा नगर निवासी पत्रकार एवं आरटीआई एक्टिविस्ट बालकृष्ण अग्रवाल द्वारा मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अलावा उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव (गृह), पुलिस महानिदेशक, अपर महानिदेशक (पुलिस) आगरा, उप महानिरीक्षक (पुलिस) आगरा और एसएसपी मथुरा को ईमेल से भेजे पत्र के माध्यम से भूमाफ़ियायों व भ्रष्टाचारियों द्वारा झूठे मुकदमों में फँसाये जाने की आशंका जताते हुए अपनी व अपने परिवारजनों की आत्म रक्षा व जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई गई है ।   
   उन्होंने पत्र में बताया है कि वह जनपद मथुरा में भूमाफियाओं व सरकारी विभागों और समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं घोटालों को लेकर अपने समाचार पत्र में अपनी स्पष्ट लेखनी से समाचार प्रकाशन करने व आरटीआई के माध्यम से राजफाश करने के साथ ही साक्ष्य सहित दस्तावेजों के साथ शासन एवं प्रशासन को अवगत कराते समाज विरोधियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग करने व आवाज उठाने का प्रयास करता रहता है जिसके परिणामस्वरूप कई भ्रष्टाचार के मामलों पर कार्यवाही भी हो चुकीं हैं जिसकी बजह से प्रार्थी व प्रार्थी के परिवारजनों को विगत कुछ दिनों से समाज विरोधी एवं भूमाफियाओं द्वारा किसी भी झूठे मुकदमों में फंसाने के साथ ही जानमाल का खतरा बना हुआ है, वहीं गत कुछ समय पहले भी प्रार्थी को कानून का उल्लंघन करने वाले कुछ समाज विरोधियों व भूमाफियाओं से धमकियां भी दी जा चुकी हैं ।
    वहीं उन्होंने बताया कि उनके द्वारा मथुरा शहर के आवासीय क्षेत्र डेम्पियर नगर में माननीय उच्च न्यायालय व माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा व्यावसायिक निर्माण हेतु दर्जनों मानचित्रों की स्वीकृति दिये जाने के खिलाफ भी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दो रिट याचिका संख्या 20123/2024 बालकृष्ण अग्रवाल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार आदि व याचिका संख्या 24818/2024 बालकृष्ण अग्रवाल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार आदि के अलावा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में CAPL 7952/2024 व 39547/2024 एवं 40653/2024 के साथ ही शहर मथुरा के कृष्णा नगर आदि सहित जनपद के अन्य क्षेत्रों में चल रहे अवैध निर्माणों की सम्बंधित विभागों में शिकायत करने के अलावा उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग लखनऊ में कई वाद/प्रकरण लम्बित चलने एवं माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यालय के साथ ही मुख्य सचिव महोदय उत्तर प्रदेश शासन, प्रमुख सचिव महोदय आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन के अलावा मण्डलायुक्त महोदय आगरा मण्डल आगरा, जिलाधिकारी महोदय जनपद मथुरा व उपाध्यक्ष महोदय मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण आदि के समक्ष कई शिकायती पत्र विचाराधीन व लम्बित चल रहे हैं जिनकी वजह से प्रार्थी व प्रार्थी के परिवारजनों को अवैध निर्माणकर्ताओं व भूमाफ़ियायों द्वारा हर समय किसी भी झूठे मुकदमों में फंसाने व जानमाल का खतरा मंडराता रहता है ।
     पत्रकार व आरटीआई एक्टिविस्ट एवं पत्रकार प्रेस परिषद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रदेश सचिव बालकृष्ण अग्रवाल ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के साथ ही पुलिस महानिदेशक, मुख्य सचिव, गृह सचिव एवं अन्य पुलिस प्रशासन के सभी जिम्मेदारानों से ईमेल के माध्यम से प्रेषित पत्र के माध्यम से आग्रह किया है कि उनके उपरोक्त प्रकरण को गम्भीरता पूर्वक संज्ञान लेते हुए प्रार्थी की ओर से भारतीय न्याय संहिता 2023 व पत्रकार सुरक्षा अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 08 मार्च 2016 को जारी शासनादेश संख्या 1/216/आर0टी0आई0-238/6-पु0-15-2016 का संज्ञान लेते हुए अग्रिम सूचना दर्ज कराने एवं प्रार्थी व प्रार्थी के परिवारजनों को आत्म सम्मान व जानमाल की सुरक्षा प्रदान कराने की मांग की है ।

 

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