
फैंसला : 10 साल की कठोर कैद और एक लाख जुर्माने की सजा
फैंसला : 10 साल की कठोर कैद और एक लाख जुर्माने की सजा
मथुरा। नशे के कारोबार का दो दोषी साबित होने पर न्यायालय ने अफरोज उर्फ इलियास आरिफ को 10 साल की कठोर कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की स्थिति में उसे 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अपर सत्र न्यायाधीश 7 (एनडीपीएस) की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। वर्ष 2023 में मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।
मूल रूप से गौतमबुद्धनगर के मंशावली का रहने वाला अफरोज उर्फ इलियास आरिफ इन दिनों ओखला, दिल्ली में रह रहा था, उत्तर प्रदेश सरकार की नीति के अनुसार रेलवे यात्रियों की सुरक्षा और नशे के कारोबार को जड़ से खत्म करने के उद्देश्य से रेलवे पुलिस महानिदेशक के आदेश पर "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान चलाया जा रहा है, इसी अभियान के तहत मथुरा जंक्शन जीआरपी प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में मजबूत पैरवी की जिससे आरोपी को इतनी सख्त सजा दिलाई जा सकी है ।