
जिप्सम की बिक्री पर नियमों की अस्पष्टता से परेशान हैं व्यापारी
जिप्सम की बिक्री पर नियमों की अस्पष्टता से परेशान हैं व्यापारी
-फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल ने लाइसेंस पर उठाया सवाल
मथुरा । कृषि विभाग द्वारा प्रत्येक जनपद एवं अन्य प्रदेशों में ब्लॉक द्वारा किसानों को जिप्सम सब्सिडी के माध्यम से दिया जाता है, वहीं जिप्सम का उत्पादन करने वाले सूक्ष्म उद्यमियों को कृषि विभाग द्वारा जिप्सम की खुली बिक्री करने से रोका जाता है जबकि फर्टिलाइजर एक्ट 1985 के अनुसार जिप्सम बिक्री के लिए किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इसके बावजूद विभाग द्वारा जिप्सम के विक्रय करने वाले खुदरा व्यापारियों को अवैध रूप से परेशान किया जाता है।
इस समस्या को लेकर व्यापारियों के हित में फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल के पदाधिकारियों द्वारा प्रदेश मुख्यालय एवं केंद्र सरकार के कृषि विभाग) तक जानकारी की गई तो वहां पर भी उनको बताया गया कि जिप्सम उत्पादन अथवा बिक्री के लिए किसी प्रकार की कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है एवं जिप्सम एफसीओ 1985 में एक उर्वरक की तरह भी नहीं नियमित है। एक तरफ किसानों को जिप्सम का प्रयोग करने के लिए जागरूक किया जाता है एवं सब्सिडी के माध्यम से सरकार द्वारा विक्रय किया जा रहा है ।
वहीं खुदरा व्यापारियों को कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा बिना किसी कारण जिप्सम बेचने से रोका जाता है, इस संबंध में जिला कृषि अधिकारी आवेश कुमार सिंह से जब बात की गई तो उन्होंने भी जिप्सम को लेकर कोई संतुष्टि भरा जवाब नहीं दिया और कहा कि प्रदेश मुख्यालय द्वारा जिप्सम के संबंध में हमें किसी प्रकार का कोई निर्देश नहीं है मगर इसके बावजूद भी कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा खुदरा व्यापारियों को जिप्सम बेचने से रोका जाता है ऐसा कब तक चलेगा ।