
दुष्कर्म के बाद की थी नाबालिग की हत्या, आरोपी को सुनाया मृत्युदण्ड
दुष्कर्म के बाद की थी नाबालिग की हत्या, आरोपी को सुनाया मृत्युदण्ड
-करीब 5 वर्ष पहले जंगल में फेंक दी थी नाबालिंग की लाश, 3 लाख 20 हजार का अर्थदण्ड
मथुरा । मंगलवार को नाबालिग की दुष्कर्म के बाद हत्या कर लाश को जंगल में फेंक के दोषी को मृत्युदंड व 3,20,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है, थाना जैत पर पंजीकृत मुकदमा 728/2020 धारा 363, 376, 377, 302, 201 आईपीसी व 5, 6 पोक्सो एक्ट व 3 (2) (5) एससी एसटी एक्ट में न्यायाधीश ब्रजेश कुमार द्वितीय, न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पोक्सो कक्ष संख्या 2) द्वारा इस प्रकरण में विचरण करते हुए साक्ष्यों के आधार पर मुख्य अभियुक्त महेश उर्फ मसुआ पुत्र किशन सिंह निवासी तरौली सुमाली थाना छाता को मृत्युदंड व 3,20,000 रुपये के अर्थदंड की सजा से दण्डित किया गया है।
करीबन पांच साल पहले 26 नवम्बर 2020 को नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार कर लाश को जंगल में फेंका दिया था जिसकी विवेचना तत्कालीन क्षेत्र अधिकारी सदर रमेश कुमार तिवारी द्वारा संपादित की गई जो इस समय क्षेत्राधिकार गोला लखीमपुर खीरी के पद पर नियुक्त हैं, क्षेत्राधिकारी रमेश कुमार तिवारी द्वारा गहन विवेचन कर 169 पन्नों का आरोप पत्र न्यायालय में 22 जनवरी 2021 को प्रेषित किया गया था जिसमें मंगलवार को न्यायालय अभियुक्त महेश उर्फ मसुवा निवासी तरौली छाता को मृत्युदंड की सजा दी गई है, मॉनीटरिंग सैल में प्रभारी निरीक्षक जगदम्बा सिंह, एसआई ओमवीर सिंह, एसआई सोम प्रकाश सिंह आदि थे ।