
नाबालिग से अप्राकृतिक कृत्य के आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा
नाबालिग से अप्राकृतिक कृत्य के आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा
-कोर्ट ने पुलिस की विवेचना और साक्ष्यों के आधार पर सुनाई सजा, 50 हजार का भी लगाया दण्ड
मथुरा । पुलिस महानिदेशक के निर्देशन में संचालित "ऑपरेशन कन्विक्शन" एवं “मिशन शक्ति फेज 5.0” अभियान के क्रम में मथुरा पुलिस की प्रभावी पैरवी से नाबालिग पुत्री के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने के आरोपी किशोर अपचारी को न्यायालय ने 20 वर्ष के कठोर कारावास व 50,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया है, अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन, पुलिस उपमहानिरीक्षक आगरा परिक्षेत्र व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा द्वारा निरन्तर समीक्षा एवं मार्ग दर्शन दिया जा रहा है ।
मथुरा पुलिस की गुणवत्ता पूर्ण विवेचना व लोक अभियोजक ठाकुर रामपाल सिंह के संयुक्त प्रयास से जनपद के थाना कोसीकलाँ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 39/2021 धारा 377 आईपीसी व 5(ड)/6 पोक्सो एक्ट में सोमवार को न्यायालय ए0डी0जे0/पोक्सो-02 जनपद मथुरा द्वारा इस प्रकरण में विचरण करते हुए साक्ष्यों के आधार पर किशोर अपचारी सचिन पुत्र राधेश्याम निवासी बल्लगढी थाना कोसीकलाँ जनपद मथुरा को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 50,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया ।
सहायक शासकीय अधिवक्ता (क्राइम) ठाकुर रामपाल सिंह ने बताया कि इसी वर्ष की 19 जनवरी को थाना कोसीकलाँ पर मु0अ0सं0 39/2021 धारा 377 आईपीसी व 5(ड)/6 पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें किशोर अपचारी सचिन पुत्र राधेश्याम निवासी बल्लगढी थाना कोसीकलाँ जनपद मथुरा द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ अप्राकृतिक कृत्य किये जाने की जघन्य घटना कारित किये जाने का आरोप लगाया गया था, इस जघन्य अपराध में भौतिक व वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित किये गये एवं आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया, उक्त अभियोग में अभियुक्त को सजा दिलाने में मथुरा पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है ।