
पॉस्को कोर्ट ने दुष्कर्म के अभियुक्त को दी 15 साल की सजा, 80 हजार अर्थदण्ड
पॉस्को कोर्ट ने दुष्कर्म के अभियुक्त को दी 15 साल की सजा, 80 हजार अर्थदण्ड
-सह अभियुक्त को भी हुई 8 साल के कठोर कारावास के साथ 40 हजार का अर्थदण्ड
मथुरा । पुलिस महानिदेशक के निर्देशन में संचालित "ऑपरेशन कन्विक्शन" एवं “मिशन शक्ति फेज 5.0” अभियान के क्रम में मथुरा पुलिस की प्रभावी पैरवी से नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा लेने जाने और दुष्कर्म करने के मुख्य अभियुक्त विकास को 15 वर्ष का कठोर कारावास एवं 80,000/- रूपये का अर्थदण्ड एवं सह अभियुक्त जीतू को 8 वर्ष का कठोर कारावास एवं 40,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया है ।
मथुरा पुलिस की गुणवत्ता पूर्ण विवेचना व लोक अभियोजक ठाकुर रामपाल सिंह के संयुक्त प्रयास से थाना हाईवे जनपद मथुरा पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 529/2017 धारा 363/366/376 आईपीसी व 3/4 पोक्सो एक्ट व 3(2)(5)क एससी/एसटी एक्ट में सोमवार को न्यायालय ए0डी0जे0/पोक्सो-02 जनपद मथुरा द्वारा इस प्रकरण में साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त विकास पुत्र रामकिशन निवासी हरबल गढी थाना सादाबाद जनपद हाथरस को 15 वर्ष का कठोर कारावास एवं 80,000/- रूपये का अर्थदण्ड एवं सह अभियुक्त जीतू पुत्र राधेश्याम निवासी पुष्पविहार कालोनी थाना हाईवे जनपद मथुरा को 8 वर्ष का कठोर कारावास एवं 40,000/-* रूपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया है ।
सहायक शासकीय अधिवक्ता (पॉस्को) ठाकुर रामपाल सिंह ने बताया कि 25 मई 2017 को थाना हाईवे पर पंजीकृत मु0अ0सं0 529/2017 धारा 363 व 366 एवं 376 आईपीसी और 3/4 पोक्सो एक्ट व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट में दर्ज हुआ था जिसमें अभियुक्तगण विकास पुत्र रामकिशन निवासी हरबल गढी थाना सादाबाद जनपद हाथरस और जीतू पुत्र राधेश्याम निवासी पुष्पविहार कालोनी थाना हाईवे जनपद मथुरा द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाना एवं दुष्कर्म करने की सनसनीखेज घटना कारित की गयी थी, इस जघन्य अपराध में भौतिक एवं वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित किये गये और आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया, उक्त अभियोग में अभियुक्तगण को सजा दिलाने में मथुरा पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है ।