धोखाधड़ी से अर्जित धनराशि से खरीदी गई भूमि हुई कुर्क
धोखाधड़ी से अर्जित धनराशि से खरीदी गई भूमि हुई कुर्क
-न्यायालय के आदेश के अनुपालन में थाना कोसीकलां पुलिस ने की कार्यवाही
मथुरा । थाना कोसीकलां पुलिस ने धोखाधड़ी एवं जालसाजी से अर्जित की गई संपत्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए धारा 107 बीएनएसएस के अंतर्गत कुर्की की कार्यवाही की है, यह कार्रवाई थाना कोसीकलां में दर्ज मुकदमा संख्या 690/2024 से संबंधित अभियुक्तों के विरुद्ध की गई है ।
.jpg)
पुलिस के अनुसार अभियुक्त बलराज सिंह पुत्र वेद सिंह एवं उसकी पत्नी, निवासी बरहाना थाना कोसीकलां द्वारा धोखाधड़ी एवं जालसाजी के माध्यम से अवैध रूप से अर्जित धनराशि से वृंदावन स्थित श्री राधारानी टाउनशिप में 200 वर्ग गज भूमि क्रय की गई थी, इस जमीन की कीमत लाखो रुपये बताई जा रही है, मामले की विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय सिविल जज (सीडी), छाता द्वारा 2 जनवरी को उक्त संपत्ति के जब्तीकरण (कुर्की) का आदेश पारित किया गया, न्यायालय के आदेश के अनुपालन में थाना कोसीकलां पुलिस द्वारा धारा 107 बीएनएसएस के अंतर्गत नियमानुसार कुर्की की कार्यवाही की जा रही है, एसपी देहात सुरेश चंद्र का कहना है कि अपराध से अर्जित संपत्ति को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी ।
.jpg)







.jpeg)













