दहेज हत्या में पति को उम्रकैद, सास, जेठ, जेठानी और देवर बरी
दहेज हत्या में पति को उम्रकैद, सास, जेठ, जेठानी और देवर बरी
मथुरा । दहेज हत्या में पति को उम्रकैद और 24 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गयी है, वहीं इसी मामले में मृतका की सास, जेठ, जेठानी और देवर को न्यायालय ने बरी कर दिया गया है, एडीजे विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) डा0 पल्लवी अग्रवाल की अदालत ने दहेज की खातिर पत्नी की पीटकर व गला दबा कर हत्या करने वाले की घटना में यह फैसला दिया है, हत्या की यह घटना महिला की शादी के करीब छह वर्ष बाद 17 मार्च 2020 को हुई थी।
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बलदेव थाना क्षेत्र के गांव प्रेमनगर दघेटा निवासी अनिल कुमार ने अपनी बेटी पूजा की शादी गांव पाडरा कॉलोनी बाजना थाना हाईवे क्षेत्र में रहने वाले सुभाष के साथ की थी, शादी के बाद से ही ससुराल वाले पूजा से अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे, सुभाष पत्नी पूजा को लेकर जयसिंहपुरा खादर में बीएस चौहान के मकान में रहने लगा था, मृतक के के पिता ने दहेज की खातिर बेटी की हत्या करने की रिपोर्ट पति सुभाष, जेठ रमन, देवर रम्मी उर्फ रमेश, सास आशा व जेठानी अंगूरी देवी के खिलाफ गोविंद नगर थाने में दर्ज कराई थी, शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता क्रिमिनल अवनीश उपाध्याय द्वारा की गई ।
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