कृष्णा नगर स्थित ड्रेनेज भूमि पर अवैध कब्जों को 7 दिन में हटाने के निर्देश
कृष्णा नगर स्थित ड्रेनेज भूमि पर अवैध कब्जों को 7 दिन में हटाने के निर्देश
-एनजीटी के निर्देश पर सिंचाई विभाग ने 200 से ज्यादा मकानों पर चस्पा किये नोटिस
मथुरा । शहर के पॉश इलाके कृष्णा नगर क्षेत्र में सिंचाई विभाग ने ड्रेनेज भूमि पर हुए अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है, सिचाई विभाग द्वारा ड्रेनेज की सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बने करीब 200 से 300 मकानों पर काबिज लोगों को नोटिस जारी कर सात दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं, नोटिस में साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कब्जा नहीं हटाया गया तो 24 जनवरी से पुलिस बल की मदद से बलपूर्वक कार्रवाई की जाएगी, इस कार्रवाई के दौरान होने वाला पूरा खर्च भी संबंधित कब्जा धारकों से ही वसूला जाएगा ।
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सिंचाई विभाग की ओर से जिन मकानों पर लाल निशान लगाए गए हैं, उन सभी को पहले भी नोटिस जारी किए जा चुके हैं, इसके बावजूद अतिक्रमण नही हटाए जाने पर अब विभाग ने सख्त कदम उठाने का फैसला लिया है, विभागीय अधिकारियों के अनुसार यह पूरी कार्रवाई राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी और इलाहाबाद हाईकोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के तहत की जा रही है, अधिकारियों का कहना है कि ड्रेनेज भूमि पर अतिक्रमण के चलते जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह बाधित हो रही थी जिससे आसपास के रिहायशी इलाकों में जलभराव की गंभीर समस्या पैदा हो रही थी, बारिश के दौरान नालों और ड्रेनेज सिस्टम के अवरुद्ध होने से सड़कों और कॉलोनियों में पानी भर जाता था जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था, साथ ही जलभराव के कारण पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न हो रही थीं ।
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जिला प्रशासन का स्पष्ट कहना है कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर ड्रेनेज सिस्टम को पूरी तरह सुचारु बनाया जाएगा, ताकि भविष्य में जलभराव जैसी समस्याओं से राहत मिल सके, विभाग ने अतिक्रमणकारियों से अपील की है कि वे स्वयं ही तय समय सीमा में कब्जा हटा लें जिससे किसी भी तरह की सख्त कार्रवाई से बचा जा सके, वहीं इस कार्रवाई को लेकर क्षेत्र में हलचल मची हुई है, प्रशासन ने साफ कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ड्रेनेज भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना प्राथमिकता में शामिल है ।
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