दुराचार, हत्या के आरोपी को हुई फांसी की सजा, एक लाख अर्थदंड

दुराचार, हत्या के आरोपी को हुई फांसी की सजा, एक लाख अर्थदंड
-पॉक्सो कोर्ट ने आरोप पत्र दाखिल होने के 15 दिन में सुनाया अपना फैसला
     मथुरा । नौ साल के बच्चे के साथ दुराचार के बाद हत्या कर देने के दोषी को पोक्सो कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है, सोमवार को अदालत ने आरोप पत्र दाखिल होने के 15 दिन के अन्दर फांसी व एक लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई है, आठ अप्रैल की शाम को शहर के औरंगाबाद क्षेत्र में नौ साल का बच्चा गायब हो गया था ।
   बच्चे के पिता ने थाना सदर बाजार में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, आरोपी सैफ ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसकी निशानदेही पर घर से 500 मीटर दूर स्थित नाले से बच्चे के शव को बरामद कर लिया गया, पुलिस ने हत्यारे सैफ के खिलाफ धारा 363, 302, 201, 377 और धारा 6 पोक्सो एक्ट अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया था, आरोपी सैफ पुत्र तस्सबुर खान मूल रूप से केडीए कॉलोनी थाना जाजमऊ कानपुर का रहने वाला है और मथुरा के औरंगाबाद में रहता है, सरकार की ओर से स्पेशल डीजीसी अलका उपमन्यु एडवोकेट ने तथा वादी की तरफ से इस केस की पैरवी बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव सहाब सिंह देशवार एडवोकेट द्वारा की गई थीं ।

 

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