मथुरा : 8 साल पुराने स्टाम्प घोटाले में होगी 4.69 करोड़ की वसूली
मथुरा : 8 साल पुराने स्टाम्प घोटाले में होगी 4.69 करोड़ की वसूली
-इन्दिरा बेटी बल्लभ सेवा ट्रस्ट पर एडीएम वित्त एवं राजस्व ने लगाया भारी अर्थदंड
मथुरा । जनपद में लंबे समय से लंबित स्टाम्प कमी के एक बड़े मामले में आखिरकार फैसला सुना दिया गया है, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) डॉ0 पंकज कुमार वर्मा ने करीब 8 वर्षों से अधिक समय से लंबित इस वाद में पक्षकारों को साक्ष्य एवं सुनवाई का पूरा अवसर देने के बाद गुण-दोष के आधार पर आदेश पारित किया ।
मामला मौजा राजपुर बांगर से जुड़ा है जिसमें राज्य बनाम श्री इन्दिरा बेटी बल्लभ सेवा ट्रस्ट (अधिकृत ट्रस्टी श्रीमती समाबेन शाह) के बीच विवाद चल रहा था, वाद में स्टाम्प की कमी का आरोप सिद्ध होने पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है, अदालत ने ट्रस्ट पर 3 करोड़ 19 लाख 65 हजार 800 की स्टाम्प कमी के साथ ही डेढ़ करोड़ का अर्थदंड भी लगाया है, कुल 4 करोड़ 69 लाख 65 हजार 800 की वसूली का आदेश जारी किया गया है, प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार यह जनपद में स्टाम्प कमी के मामलों में अब तक की सबसे बड़ी वसूली में से एक मानी जा रही है, इस फैसले से राजस्व वसूली को लेकर प्रशासन की सख्ती भी स्पष्ट हो गई है ।







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