आरटीआई की लंबित 106 अपीलों का 7 दिन में करना होगा निस्तारण
आरटीआई की लंबित 106 अपीलों का 7 दिन में करना होगा निस्तारण
-राज्य सूचना आयुक्त ने मथुरा में ली समीक्षा बैठक, लंबित आटीआई मामलों पर हुए सख्त
मथुरा । आरटीआई समीक्षा बैठक में सामने आए लंबित मामलों को लेकर राज्य सूचना आयुक्त ने कडा रुख अख्तियार करते हुए सख्त निर्देश दिये कि लंबित मामलों का निस्तारण सात दिन के अंदर किया जाये, राज्य सूचना आयुक्त पदुम नारायण द्विवेदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को मथुरा में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत लंबित अपीलों और शिकायतों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई ।
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बैठक में विभिन्न विभागों के जनसूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय अधिकारियों ने भाग लिया, बैठक में राज्य सूचना आयुक्त ने बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 से लागू है जिसका उद्देश्य सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है, उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग का जनसूचना अधिकारी आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर सूचना उपलब्ध कराने के लिए बाध्य है, समीक्षा के दौरान बताया गया कि जनपद की कुल 106 अपीलें और शिकायतें उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में लंबित हैं, इनमें 49 ग्राम्य विकास विभाग, 40 राजस्व विभाग, 15 पुलिस विभाग, एक समाज कल्याण विभाग और 1 स्वास्थ्य विभाग से संबंधित मामले शामिल हैं ।
जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने सभी जन सूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी 106 लंबित मामलों का निस्तारण अगले सात दिनों के भीतर हर हाल में सुनिश्चित किया जाए, उन्होंने स्पष्ट कहा कि कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी अधिकारी समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से आवेदनों का निस्तारण करें।
राज्य सूचना आयुक्त ने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग अब शत प्रतिशत ऑनलाइन हो चुका है, आवेदन व सुनवाई और शिकायतों का निस्तारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जा रहा है, उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति जनहित से जुड़ी सूचना बार-बार मांगता है तो भी संबंधित अधिकारी सूचना उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होंगे, बैठक में डीएम चंद्र प्रकाश सिंह, एडीएम प्रशासन अमरेश कुमार, एडीएम न्यायिक वेद प्रिय आर्य सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे ।







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