एसीजेएम कोर्ट ने मिलावटी दूध, क्रीम के कारोबारियों को सुनाई सजा
एसीजेएम कोर्ट ने मिलावटी दूध, क्रीम के तीन कारोबारियों को सुनाई सजा
-तीनों मिलावटखोरों पर एक साल के कारवास के साथ लगाया 50 हजार का जुर्माना
मथुरा । एसीजेएम कोर्ट द्वारा गुरुवार को तीन खाद्य कारोबारियों को सजा सुनाई गई है, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा गत वर्षों में प्रवर्तन कार्यवाही कर संग्रह नमूनों की जांच उपरांत एसीजेएम कोर्ट में दायर किये गये मुकदमा की सुनवाई में तीन खाद्य कारोबारियों पर सजा सुनाई गई है ।
रणवीर सिंह पुत्र भजनलाल निवासी नीमगांव थाना राया, विनोद यादव पुत्र अंगद सिंह नगला महाराज थाना महावन एवं हंसराज पुत्र कारेसिंह निवासी घाना तेजा थाना फरह को मिलावटी दूध तथा मिलावटी क्रीम की बिक्री करने के संबंध में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम मथुरा द्वारा एक एक वर्ष के कारावास की सजा के साथ ही पचास-पचास हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है, विभाग द्वारा मुडिया मेले को लेकर चल रही प्रवर्तन कार्यवाही के दौरान गोवर्धन क्षेत्र में एक डेयरी पर कार्यवाही करते हुए मिलावटी घी का एक नमूना संग्रह किया गया, विभागीय टीम मिलावटखोरी रोकने के लिए लगातार कार्यवाही कर रही है ।