फसल के हिसाब से मिलेगी खाद, एडवाइजरी जारी
फसल के हिसाब से मिलेगी खाद, एडवाइजरी जारी
-एक ही सीजन की अलग-अलग फसलों के लिए खाद के मानक तय
मथुरा । अब किसानों को फसल के हिसाब से ही खाद मिल सकेगी, खाद विक्रेता किसान से पूछेगा कि खेत में कौन सी फसल बोनी है या खडी है, इसी के हिसाब से यूरिया और डीएपी किसान को दिया जाएगा, जनपद में थोक उर्वरक विक्रेता को यूरिया उर्वरक कंपनियों के माध्यम प्राप्त होता है, उस यूरिया उर्वरकों को अपने बफर गोदामों में अग्रिम आदेशों तक भंडारित करायेंगें, किसी भी दशा में यूरिया उर्वरक फुटकर विक्रेताओं को सीधे आपूर्ति न किया जाए।
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यदि कोई थोक विक्रेता फुटकर उर्वरक विक्रेता को यूरिया उर्वरक आपूर्ति करता है तो संबंधित थोक उर्वरक विक्रेता के विरूद्ध उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी, फुटकर उर्वरक विक्रेता यह सुनिश्चित करें कि शासन स्तर से अधिकतम् एक हैक्टेयर जमीन पर सात बैग यूरिया पांच बैग डीएपी उर्वरक कृषक को बिक्री निर्धारित की गई है, यह अधिकतम् सीमा है, इससे अधिक उर्वरक आप कृषक को बिक्री नहीं कर सकते है, बाजरा, धान, तिलहन एवं दलहनी फसलों में संस्तुत मात्रा के अनुसार चार से पांच बैग यूरिया दो से तीन बैग डीएपी कृषक को बिक्री की जानी चाहिए, परन्तु आपके द्वारा संस्तुत मात्रा का अवलोकन किये बगैर निर्धारित सात बैग यूरिया एवं पांच बैग डीएपी की मात्रा के आधार पर ही कृषकों को यूरिया डीएपी की बिकी की जा रही है, जो उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है।







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