वृंदावन यमुना खादर में प्लाटिंग करने के आरोपी दंपति गिरफ्तार, भेजे जेल

वृंदावन यमुना खादर में प्लाटिंग करने के आरोपी दंपति गिरफ्तार, भेजे जेल
-एमवीडीए के अधिशासी अभियन्ता की तहरीर पर थाना वृन्दावन में दर्ज हुआ था मुकदमा 
     मथुरा । धर्मनगरी वृन्दावन में कैम्प लगाकर, प्रोसपेक्टस छपवाकर, आवासीय स्कीम बनाकर, सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार कर लोगों को प्रलोभन देकर अवैध, फर्जी तरीके से कुम्भ क्षेत्र (प्रतिबन्धित क्षेत्र) में प्लॉटिंग कर करोड़ो रुपये की ठगी करने वाले गिरोह के सरगना को पत्नी के साथ पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, अभियुक्त आई एण्ड एस बुल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी रजिस्टर्ड जिसकी मैन ब्रान्च प्रीतमपुरा दिल्ली व एक ऑफिस कालिन्द्री कुन्ज शाईन बाग दिल्ली व एक ऑफिस सैक्टर दो नोएडा व एक ऑफिस डावरी व एक ऑफिस सीसी काॅम्लेक्स नई दिल्ली में है, एनसीआर क्षेत्र में कूटरचित दस्तावेज तैयार कर, फर्जी स्कीम लांच कर प्रलोभन देकर फर्जी प्लॉटिंग कर लोगो से ठगी कर रहे थे ।
       पुलिस ने अभियुक्त इमरान खान पुत्र स्व0 आजम खान निवासी ग्राम पल्ला थाना नूहं जिला नूंह हरियाणा हाल निवासी द्वितीय फ्लोर न्यू फ्रैड्स कालोनी थाना न्यू फ्रैड्स कालोनी नई दिल्ली पश्चिम व सरगना की पत्नी को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया, प्रभारी निरीक्षक थाना वृन्दावन विजय कुमार के मुताबिक एक मई को मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता कौशलेन्द्र चौधरी ने तहरीर दी थी जिसमें कहा गया कि 30 अप्रैल को हमें यह सूचना प्राप्त हुई कि वृन्दावन परिक्रमा मार्ग से देवराह बाबा घाट को जाने वाले मार्ग के दाहिनी ओर किसी बिल्डर द्वारा टैन्ट लगाकर प्लॉटों की खरीद फरोख्त की जा रही है, कुछ लोग प्लॉटों की बुकिंग कर रहे हैं और न्यूनतम 2100 रूपया लेकर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, 30 प्रतिशत धनराशि देने पर प्लॉट की बुकिंग कर रहे हैं और 40 प्रतिशत पीडीसी चैक लेकर प्लॉट की रजिस्ट्री कर रहे हैं ।
     पुलिस के मुताबिक योजना के अनुसार 50 गज से 500 गज तक के प्लॉट बहुत ही सस्ते रेट पर आसान किश्तों में बेचे जा रहे है, जमीन के स्वामित्व सम्बन्धी कागजात मांगने पर बताया गया कि कागजात मालिकान के पास हैं इसलिये हम नहीं दे सकते, बिल्डर द्वारा बेची जा रही जमीन वृन्दावन यमुना के खादर में है, जो मथुरा वृन्दावन महायोजना (पुनरीक्षित) वर्ष 2021 के अनुसार बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, जो आवासीय प्रयोग में नहीं लाई जा सकती है, बिल्डर द्वारा फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेजों द्वारा लोगों को गुमराह कर व सस्ते रेट पर प्लॉटों का प्रलोभन देकर उनके साथ ठगी की जा रही है जिसके सम्बन्ध में धारा 420, 467, 468 व 471 आईपीसी में मुकदमा पंजीकृत कराया गया ।

 

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