पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में दी 20 साल की सजा, 50 हजार का अर्थदंड

पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में दी 20 साल की सजा, 50 हजार का अर्थदंड
-थाना रिफाइनरी में 20 नबंवर 2019 में दर्ज हुआ था मुकदमा, बुधवार को आया फैंसला 
        मथुरा । किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना करने वाले को पास्को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, अर्थ दंड नही देने पर 6 महीने तक आरोपी को अतिरिक्त कारावास में सजा काटनी होगी, आरोपी पर लगाये गये अर्थदंड की आधी धनराशि पीडि़ता को दी जायेगी । 
       बुधवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राम किशोर यादव की अदालत ने यह फैसला सुनाया, आरोप सिद्ध होने पर 20 वर्ष का कठोर कारावास और 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई, मामले की पैरवी स्पेशल डीजीसी अलका उपमन्यु की, यह सजा थाना रिफाइनरी क्षेत्र में 20 नवंबर 2019 को हुई घटना में सुनाई गई है, रिफाइनरी थाना में पीडिता के बाबा ने उस्मान उर्फ नैना के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी, पीडिता के बाबा की तहरीर पर 20 नवंबर 2019 को पुलिस ने धारा 376 व पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 में मुकदमा दर्ज किया था, आरोपी को गिरफ्तार कर पीडिता का मेडिकल कराया गया था जिसमें रेप की पुष्टि हुई थी ।  

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