
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा
-पोक्सो कोर्ट ने 26 कार्य दिवस के अन्दर प्रभावी सुनवाई कर अभियुक्त को दी सजा
मथुरा । विशेष न्यायालय पोक्सो एक्ट द्वारा नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को आईपीसी की धारा 377, 506 व पोक्सो एक्ट की धारा 5, 6 के तहत थाना फरह में अभियुक्त महेन्द्र पुत्र विजय सिंह निवासी बबूरी थाना रिफाइनरी को आजीवन कारावास एंव 80 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है, कोर्ट ने गुणवत्तापूर्ण विवेचना वं अभियोजन की संयुक्त प्रभावी पैरवी से अभियुक्त को मात्र 26 कार्य दिवस में आजीवन कारावास व अर्थदंड से दण्डित किया गया है ।
अभियुक्त द्वारा अपनी सौतेली पुत्री उम्र करीब 10 वर्ष को 17 मई को मोटरसाइकिल पर बैठाकर आधार कार्ड के बहाने घर से ले जाकर थाना फरह क्षेत्र में हिंदुस्तान कॉलेज गोवर्धन नाले के पास झाड़ियों मे दुष्कर्म किया जिसके सम्बन्ध में 18 मई को थाना फरह पर पीड़िता की मां की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था, अभियोग की विवेचना निरीक्षक निर्देश सिंह सेंगर द्वारा साक्ष्य संकलन एवं वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित कर आरोप पत्र न्यायालय दाखिल किया गया था, न्यायालय द्वारा 12 जून से 26 कार्य दिवस के अन्दर अभियुक्त महेन्द्र को दोषी करार देते हुए मंगलवार को आजीवन कारावास एवं 80 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।