हत्या के मामले में दो महिला सहित सात को आजीवन कारावास की सजा
हत्या के मामले में दो महिला सहित सात को हुई आजीवन कारावास की सजा
-अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम कमलेश पाठक की अदालत ने सुनाया फैंसला
-थाना राया क्षेत्र के गांव पीता में 18 फरवरी 2019 को हुई थी युवक की हत्या
मथुरा । न्यायालय ने थाना राया के अंतर्गत गांव नगला पीता में करीबन साढ़े चार साल पहले यानी 18 फरवरी 2019 को घर में घुसकर युवक की हत्या करने के मामले में दो महिलाओं सहित सात आरोपितों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है जबकि दो आरोपितों पर अभी फैसला आना बाकी है, इनमें से आठ लोगों की जमानत हो गई थी जबकि एक अभी जेल में निरुद्ध है ।
थाना राया क्षेत्र के गांव नगला पीता में 18 फरवरी 2019 को एक युवक की हत्या की घटना घटित हुई थी, आरोपियों ने खारे पानी की पाइप डालने को लेकर हुए विवाद में नगला पीता के रविंद्र सिंह की घर में घुसकर गोली मार कर हत्या कर दी थी, मृतक के चाचा बलवीर सिंह द्वारा जीवन एवं मंगल सिंह पुत्रगण जहारिया, अनिल व धर्म सिंह एवं राघवेंद्र उर्फ विक्रम सिंह पुत्रगण मंगल सिंह निवासी नगला पीता थाना राया तथा दो अभियुक्ताओं सहित कुल नौ को आईपीसी की धारा 147,148, 149, 323, 302, 504 में आरोपी बनाया गया था, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम कमलेश पाठक की अदालत द्वारा इस मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अनिल, धर्म सिंह व राघवेन्द्र उर्फ विक्रम सिंह पुत्रगण मंगल सिंह, जीवन एवं मंगल सिंह पुत्रगण जहारिया के साथ ही दो अभियुक्ता निवासीगण नगला पीता थाना राया को आजीवन कारावास एंव 26-26 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।