
लखनऊ कोर्ट ने सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम को जारी किया नोटिस
लखनऊ कोर्ट ने सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम को जारी किया नोटिस
आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर के मामले में जारी किया नोटिस
लखनऊ । आजाद अधिकार सेना की प्रवक्ता डॉ0 नूतन ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया है कि लखनऊ के सिविल जज (जूनियर डिवीजन) कोर्ट द्वारा आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर द्वारा दायर सिविल वाद पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग लखनऊ के सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम को नोटिस जारी किया है ।
अमिताभ ठाकुर ने अपने वाद में कहा है कि 24 अप्रैल 2025 को सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम ने कुछ व्यक्तियों द्वारा बड़ी संख्या में आरटीआई डालने के संबंध में टिप्पणी की थी जिसमें कहा गया था कि इससे जरूरतमंद आम आदमी के लिए सूचना प्राप्ति का स्थान कम पड़ रहा है और इसके साथ ही उन्होंने एक सूची भी सार्वजनिक की थी जिसमें क्रम संख्या 15 पर अमिताभ ठाकुर का नाम उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत लम्बित चल रहे द्वितीय अपील और शिकायत सम्बन्धी 71 मामलों के साथ दर्शाया गया था ।
आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने कहा कि उक्त टिप्पणी के पश्चात अनेक व्यक्तियों ने आरटीआई लगाने वाले लोगों के विरुद्ध अत्यंत अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया जिसे स्वयं सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम ने भी रीपोस्ट किया, अमिताभ ठाकुर ने इसे अपनी मानहानि बताते हुए अदालत से सौ रुपये की सांकेतिक क्षतिपूर्ति की मांग की है, इस मामले में लखनऊ की सिविल जज (जूनियर डिवीजन) कोर्ट ने सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम को नोटिस जारी करते हुए 11 अगस्त 2025 तक अपना जवाब दाखिल करने का आदेश पारित किया है ।