जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी की मतदान के लिए सूची
जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी की मतदान के लिए सूची
-चुनाव आयोग के अनुसार एक दर्जन पहचान पत्र से मतदाता कर सकेंगे मतदान
मथुरा । यदि आपके पास वोटर आईडी नहीं है और वोटर लिस्ट में आपका नाम है तो भी आप मतदान कर सकेंगे, उक्त जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी पुलकित खरे ने अपील की है कि निकाय चुनाव में वोटर आइडी नही होने पर भी मतदाता मतदान कर सकेंगे, आप मतदान के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र या आयोग द्वारा निर्दिष्ट 11 वैकल्पिक दस्तावेजों के माध्यम से भी मतदान कर सकते हैं ।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि स्वस्थ्य एवं जीवंत लोकतंत्र के निर्माण में भागीदार बनें, मतदान करना आपका हक एवं दायित्व है, बिना किसी भय एवं प्रलोभन के मतदान करें, मतदेय स्थल पर इलैक्ट्रोनिक यंत्र जैसे मोबाइल, टैबलेट, कैमरा आदि लेकर नही आयें, मतदेय स्थल पर पंक्ति में खडे होकर अपनी बारी आने पर शांतिपूर्वक तरीके से अपना मतदान पूर्ण करें, किसी भी पार्टी या उम्मीदवार के वाहन में नही आये, यदि आप निजी वाहन में आ रहे है तो वाहन को मतदान केन्द्र से 100 मीटर दूर खडा करें ।
उन्होंने बताया कि अपनी पहचान स्थापित करने को पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य व केन्द्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गये फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, बैकों व डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों व विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र तथा आधार कार्ड से मतदान कर सकते हैं, फोटो मतदाता पर्ची (वोटर स्लिप) को मतदान केन्द्र मे पहचान के उद्देश्य के लिए स्वीकार नही किया जायेगा ।