किसानों को एक हेक्टेयर के लिए मिलेगा 7 बैग यूरिया, 5 बैग डीएपी
किसानों को एक हेक्टेयर के लिए मिलेगा 7 बैग यूरिया, 5 बैग डीएपी
-जिलाधिकारी ने विभागों को दिये निर्देश, कालाबाजारी हुई तो होगी कडी कार्यवाही
मथुरा । जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में जनपद के समस्त कृषक संगठनों के साथ जनपदीय अधिकारियों यथा, सिंचाई विभाग, विद्युत विभाग, सहकारिता विभाग, पशुपालन विभाग, लघु सिंचाई विभाग, मत्स्य विभाग, कृषि विभाग एवं अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ समस्याओं के संबंध में संवाद कार्यक्रम हुआ, कृषक संगठनों के अध्यक्ष, मंत्रियों द्वारा समस्याओं के बारे में पृथक पृथक से जानकारी दी गई जिस पर संबंधित विभागों के अधिकारियों के द्वारा समस्याओं के निराकरण के संबंध में अवगत कराया गया ।
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जिलाधिकारी द्वारा समस्त कृषक संगठनों की पदाधिकारियों से अपील की गई की आपके द्वारा जो समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया गया है, प्रत्येक समस्या के समाधान हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं तथा बैठक में संबंधित विभाग के अधिकारियों के द्वारा तत्काल समस्याओं के निराकरण हेतु आश्वासन दिया गया, जिलाधिकारी ने कृषक संगठनों के पदाधिकारियों को अवगत कराया गया कि जनपद में डीएपी एवं यूरिया उर्वरक पर्याप्त मात्रा में भंडारित है, आवश्यकता के अनुरूप सहकारिता, निजी केन्द्रों पर आपूर्ति कराया जा रहा है, प्रत्येक कृषक प्रति हैक्टेयर सात बैग यूरिया, पांच बैग डीएपी एफआईडी, नकल खतौनी व आधार की प्रति लेकर सहकारी, निजी बिक्री केन्द्रों से पीओएस मशीन में अपना अंगूठा लगाकर क्रय कर सकते है ।
जिलाधिकारी ने बताया कि पीओएस मशीन की पर्ची संबंधित उर्वरक विक्रेता से प्राप्त कर यह देखले कि आपको जितने बैग दिये जा रहे है, उतने बैग आपके नाम पर खारिज किये गये है जिस कृषक की जमीन खादर में है, वह कृषक अपनी नकल खतौनी लेखपाल से एक बार बनवाकर रखले, उसकी फोटो प्रति के आधार पर अपनी खाद जमीन हेतु उर्वरक पॉस मशीन से नियमानुसार क्रय कर सकते है, जिन कृषकों के द्वारा बटाई पर जमीन ली गई है, वह कृषक जमीन मालिक का आधार कार्ड लेकर उर्वरक बिक्री केन्द्र पर जाकर आधार ओटीपी के माध्यम से उर्वरक क्रय कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश शासन की जो व्यवस्था उर्वरक क्रय करने हेतु बनाई गई है ।
जिला कृषि अधिकारी आवेश कुमार सिंह ने कृषक संगठन के पदाधिकारियों से अनुरोध किया है कि जनपद का सहकारी, निजी उर्वरक बिक्री केन्द्र प्रभारी आपको बिना एफआईडी, नकल खतौनी, आधार कार्ड एवं पीओएस मशीन में अगूंठा लगाये बगैर उर्वरक की बोरी विक्रय करता है, तो आप तत्काल जिला कृषि अधिकारी के मोबाइल नंबर 8273893015 पर कॉल कर अवगत कराये, ताकि संबंधित विक्रेता के विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सके, बैठक में जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह, मुख्य विकास अधिकारी डॉ0 पूजा गुप्ता, अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमरेश कुमार, जिला कृषि अधिकारी आवेश कुमार सिंह सहित विभिन्न किसान संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे ।







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