विकास प्राधिकरण अनियोजित रिहायश को रोकने में साबित हो रही असफल
विकास प्राधिकरण अनियोजित रिहायश को रोकने में साबित हो रही असफल
-खेतों में बाउंड्री खींच बसाई जा रहीं कॉलोनियां, नोटिस दर नोटिस का खेल रहा एमवीडीए
मथुरा । ब्रज रज उड मस्तक लगे मुक्ति मुक्त है जाए, ब्रज रज की महिमा का बखान सूर से रसखान तक ने किया है। अब यह बखान प्लाट और मकान की मार्केटिंग के लिए मुफीद साबित हो रहा है। हर कोई यहां बसने को आतुर है, या अपने लिए जमीन का एक टुकड़ा जरूर चाहता है जिससे वह खुद के ब्रजवासी होने का अहसास कर सके और प्रभु के करीब होने का भी। एक तरफ सरकार हेरिटेज सिटी बसाने जा रही है तो वहीं हरे भरे खेतों में बाउंड्री खींच कर दो चार बीघा जमीन को घरने के बाद उसमें कॉलोनी बसाने की बात कह कर बिना किसी बुनियादी सुविधा का ध्यान रखे और मानकों का की परवाह किये बिना धुआंधार प्लॉटिंग की जा रही है।
इसका असर यह है हुआ है कि सडकों के किनारे अब खेत दिखना बंद हो गया है। खेतों में बाउंड्री खिंची दिखती हैं और किसी तरह से कृषि भूमि की घेराबंदी की जुगत भिडाते लोग आपको यहां वहां नजर आएंगे। हालांकि एमवीडीए और दूसरे जिम्मेदार विभागों द्वारा कार्यवाही की जा रही है लेकिन यह कार्यवाही न केवल अपर्याप्त है बल्कि प्रभावी भी साबित नहीं हो रही है। यहां तक कि जिन अविकसित कॉलोनियों को एमवीडीए मानक विहीन बता कर बुल्डोजर कार्यवाही करता है, वहां कुछ सप्ताह या एक दो महीने बाद फिर काम शुरू हो जाता है। एमवीडीए के लिए यह कहावत चल निकली है कि प्रभावशाली लोग तो इस कार्यवाही को कार्यवाही ही नहीं मानते हैं ।
वीके अग्रवाल, शिव कुमार शर्मा, अनूप मिश्रा, सत्यपाल अरोड़ा मौजा रजवारी छाता गोवर्धन रोड पर दांई ओर (कृष्णा वाटिका कॉलोनी) छाता थाना छाता मथुरा पर लगभग पांच एकड़ भूमि पर बाउंड्रीवाल व रोड पर दुकानों का निर्माण करते हुए प्लॉटिंग का कार्य किया जा रहा था एमवीडीए ने इसे अवैध बताते हुए जेसीबी से तोड दिया है, वहीं संजीव झा आदि द्वारा दिल्ली आगरा हाइवे अकबरपुर से मथुरा की तरफ एचपी पेट्रोल पंप के पास मौजा अकबरपुर छाता थाना छाता मथुरा पर लगभग तीन बीघा भूमि पर प्लॉटिंग गई। अवैध कॉलोनियों के अन्तर्गत सड़क व बाउंड्रीवाल आदि का विकास कार्य करते हुए भूखंडों का विक्रय किए जाने पर प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए निर्माणकर्ता को विकास कार्य बंद करते हुए अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किए गए।
मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा लगातार नोटिस जारी किए जाने के बावजूद निर्धारित अवधि में निर्माणकर्ताओं के उपस्थित नही होने पर दोनों वादों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा ध्वस्तीकरण आदेश पारित किए गए। सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित ध्वस्तीकरण आदेश के अनुपालन में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों को अवर अभियंता अनिल सिंघल, अवर अभियंता सुनील राजौरिया, प्रवर्तन दल एवं थाना छाता पुलिस बल की उपस्थिति में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। अवैध कॉलोनियों के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सचिव, उपाध्यक्ष द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुसार निरंतर जारी रहेगी।