
माया टीला हादसा : मुख्य आरोपी सुनील चैन पर लागू हुई रासुका
माया टीला हादसा : मुख्य आरोपी सुनील चैन पर लागू हुई रासुका
-जिला प्रशासन द्वारा माया टीला प्रकरण में की गई बडी कार्यवाही, हुईं थीं तीन मौत
-फरार आरोपी कन्नू अग्रवाल के खिलाफ की जा रही है कुर्की की कार्यवाही-एसएसपी
मथुरा । गोविन्द नगर क्षेत्र में 15 जून को माया टीला की अवैध खुदाई मे मकान ढह जाने के कारण मलवे मे दबकर एक व्यक्ति और दो बच्चो की मृत्यु हो गई थी, घटना से सम्बन्धित जिला कारागार में निरुद्ध अभियुक्त और घटना के मुख्य आरोपी के विरूद्ध थाना गोविन्द नगर पुलिस द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है, कई लोग बेघर हो गये थे तथा माया टीला के निवासियों में भय व्याप्त हो गया था एवं लोग आक्रोशित हो गये थे, लोक व्यवस्था पूर्णतः छिन्न भिन्न हो गयी थी ।
इस सम्बन्ध मे थाना गोविन्द नगर पर धारा 105 बीएनएस बनाम सुनील गुप्ता उर्फ सुनील चैन पुत्र बीडी गुप्ता निवासी गली कानूनगो मण्डी रामदास थाना गोविन्द नगर जिला मथुरा व उसके अन्य साथियो के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था, अभियुक्त व मुख्य आरोपी सुनील गुप्ता के विरुद्ध 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था, फरार चल रहे अभियुक्त सुनील गुप्ता उर्फ सुनील चैन को थाना गोविन्द नगर पुलिस ने 17 जून को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
फिलहाल अभियुक्त सुनील गुप्ता उर्फ सुनील चैन जिला कारागार मथुरा में निरुद्ध है जो जमानत पर छूटने के लिये भरसक प्रयास कर रहा था, इसके जमानत पर रिहा होने से लोक व्यवस्था पुनः छिन्न भिन्न होने की पूर्ण सम्भावना व गवाहों को डराने धमकाने व साक्ष्यों को प्रभावित करने की प्रबल संभावना को दृष्टिगत रखते हुए जैसा कि यह पूर्व में भी करता रहा है, इसके विरूद्ध पूर्व मे भी कई अभियोग पंजीकृत है, लोक व्यवस्था के प्रतिकूल कार्यवाहियो को रोकने के उद्देश्य से जनहित मे प्रभारी निरीक्षक थाना गोविन्दनगर द्वारा दो जुलाई को सुनील गुप्ता उर्फ सुनील चैन के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(2) की कार्यवाही की गयी है ।
पुलिस के मुताबिक अभियुक्त सुूनील चैन के अपराधिक रिकार्ड को भी साझा किया गया है जिसमें वर्ष 2025 में धारा 105 बीएनएस के तहत थाना गोविन्दनगर पर अभियोग पंजीकृत हुआ, 2024 में आईपीसी की धारा 120बी, 307, 323, 420, 467, 468, 471, 504, 506 में थाना गोवर्धन पर रिपोर्ट दर्ज हुई थी, वर्ष 2018 में आईपीसी की धारा 302, 201, 120 बी में थाना सुरीर पर अभियोग दर्ज हुंआ था, वर्ष 2019 में आईपीसी की धारा 363, 366 व पोक्सो एक्ट में थाना गोविन्द नगर मुकदमा दर्ज हुंआ था, सुनील चैन के खिलाफ वर्ष 2020 में आईपीसी की धारा 323, 324, 504, 506, 336, 34 में थाना गोविन्द नगर पर रिपोर्ट लिखी गई थी।
जिलाधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह ने बताया कि माया टीला धंसने से तीन निर्दाेषों की जान गई थी, उस घटना के कारण समूचे मथुरा जनपद में आम नागरिकों में दहशत और असुरक्षा का माहौल व्याप्त हो गया था जिसके चलते 55 वर्षीय अभियुक्त सुनील चैन पुत्र बीडी गुप्ता निवासी गली कानूनगो मंडी रामदास पर रासुका लगाने की कार्रवाई की गई है, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार के अनुसार सुनील चैन पर रासुका लगाने की कार्रवाई की सूचना न्यायालय और जेल प्रशासन को दे दी गई है, इस घटना में फरार आरोपी कन्नू अग्रवाल के खिलाफ कुर्की की कार्यवाही की जा रही है, जिला जेल में रासुका के आदेश की एक प्रति सुनील चैन को पढ़कर सुनाई गयी और उपलब्ध भी कराई गयी है ।