"वीबी-जी राम जी" है ग्रामीण परिवारों के लिए एक ऐतिहासिक कदम-प्रभारी मंत्री
"वीबी-जी राम जी" है ग्रामीण परिवारों के लिए एक ऐतिहासिक कदम-प्रभारी मंत्री
-बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने गिनाईं "विकसित भारत-जी राम जी" योजना की खूबियां
मथुरा । उत्तर प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बेसिक शिक्षा एवं जनपद प्रभारी संदीप सिंह द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में "विकसित भारत-जी राम जी" योजना के संबंध में कलेक्ट्रेट सभागार में एक प्रेसवार्ता की गई जिसमें राज्यसभा सदस्य तेजवीर सिंह, महापौर विनोद कुमार अग्रवाल,, विधायक पूरन प्रकाश, विधायक मेघश्याम सिंह, भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजू यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे, मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि संसद द्वारा हाल ही में पारित ‘‘विकसित भारत- रोजगार और आजीविका के लिए गांरटी मिशन ग्रामीणः वीबी-जी राम जी अधिनियम’’ देश के ग्रामीण परिवारों के लिए एक ऐतिहासिक कदम है, यह कानून संशोधित नए स्वरूप में ग्राम पंचायतों में ग्रामीण विकास, आजीविका, समाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को और भी मजबूत करेगा ।
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उन्होंने कहा कि बेरोजगारी भत्ता का अधिकार, ससमय मजदूरी का भुगतान, ग्रामस्तर पर योजना निर्माण की स्वतंत्रता, टेक्नोलॉजी के माध्यम से निगरानी, लम्बे समय से लंबित भुगतान हेतु अधिकारियों की जिम्मेदारी आदि उक्त योजना की विशेषताएं है, इस योजना से श्रमिकों को गरिमा एवं सम्मान मिलेगा, भुगतान में देरी होती है तो ब्याज के साथ भुगतान किया जाएगा, काम नही प्रदान करने वाले अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी, योजना का उद्देश्य सभी को मुख्य धारा में जोड़ने है, योजना की मॉनिटिंग के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा समिति बनाई जाएगी, यह योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत का आत्म सम्मान पत्र है, देश का किसान और श्रमिक मजबूत होगा ।
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प्रभारी मंत्री ने कहा कि विकसित भारत- रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत अब 125 दिन ग्रामीण रोजगार की गारंटी, बेरोजगारी भत्ते के लिए बेहतर प्रावधान, समय पर मजदूरी का भुगतान और देरी होने पर मुआवजा, तकनीक के जरिए सशक्तिकरण करना, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, मोबाइल आधारित निगरानी, स्थानिक प्रौद्योगिकी सक्षम आयोजन, रियल टाइम डैशबोर्ड, जियो टैगिंग, ए0आई0 आधारित विश्लेषण, नागरिक सहभागिता प्लेटफार्म आदि है, कार्य की चार प्रमुख श्रेणीयां है जिसमें, जल सुरक्षा और संरक्षण कार्य, ग्रामीण अवसंरचना से जुड़े कार्य, आजीविका संवर्धन के कार्य, जल वायु परिवर्तन व प्रतिकूल मौसम से निपटने वाले कार्य, ये चारों क्षेत्र मिलकर विकास, सशक्तिकरण, कन्वर्जेंस और स्थाई आजीविका का आधार बनेगा ।
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विभागों का एकीकरण और पारदर्शिता इस अधिनियम के तहत ग्राम सभा के सभी कार्य विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक पर एकत्रित होंगे, इससे दोहराव बंद होगा, विभागों के बीच तालमेल बढ़ेगा और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, इस योजना से राज्य सरकार द्वारा बुवाई एवं कटाई संबंधी मुख्य कृषि संबंधी गतिविधियों हेतु कुल मिलाकर 60 दिनों की अवधि निर्धारित करने का प्रावधान है, इस दौरान इस अधिनियम के तहत कार्यों का क्रियान्वयन नहीं होगा जिससे कृषि कार्य निर्बाध रूप से संचालित हो सके।
उन्होंने बताया कि मनरेगा के तहत जो भी काम अभी चल रहे हैं, वह बिल्कुल सुरक्षित हैं, कोई भी काम रुकेगा नहीं, सभी कार्य पहले की तरह पूरे होंगे, आगे वीबी-जी राम जी अधिनियम 2025 लागू होने के बाद, इसके हिसाब से नए काम शुरू हो जाएंगे, काम में रुकावट नहीं होगी बल्कि ज्यादा मौके मिलेंगे, गाँव का विकास और तेज़ी से आगे बढ़ेगा, विकसित भारत-जी राम जी योजना पूरी तरह लागू होने पर न केवल 125 दिनों का रोजगार मिलेगा, बल्कि अधिनियम के लागू होने पर नई बढ़ी हुई मजदूरी दरों का लाभ भी प्राप्त होगा, योजना का क्रियान्वयन ग्राम स्वराज की अवधारणा को धरातल पर उतारने का कार्य करेगा, कोई भी पात्र इस योजना के लाभ से वंचित नहीं रहेगा, पूरी पारदर्शिता एवं नवीन तकनीक के माध्यम से योजना का लाभ पात्र तक पहुंचेगा ।







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