हाईकोर्ट ने मुख्य सूचना आयुक्त को जारी किया अवमानना नोटिस

हाईकोर्ट ने मुख्य सूचना आयुक्त को जारी किया अवमानना नोटिस
-न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने पर लगा 5 हजार का जुर्माना, 9 को होगी अगली सुनवाई
  लखनऊ । उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खण्डपीठ ने न्यायालय के आदेश के समयबद्ध अनुपालन में कथित देरी को गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त डॉ0 राज कुमार विश्वकर्मा के विरुद्ध दाखिल एक अवमानना याचिका पर नोटिस जारी करने का आदेश जारी कर दिया है, न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की अध्यक्षता वाली पीठ ने अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 3586/2026 आदित्य तिवारी बनाम डॉ0 राजकुमार विश्वकर्मा, मुख्य सूचना आयुक्त, लखनऊ में सुनवाई के बाद संबंधित पक्ष को नोटिस जारी करने के लिए 7 कार्य दिवसों के भीतर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं ।
   मामला रिट-ए संख्या 3508/2026 में इसी वर्ष के अप्रैल माह की 3 तारीख को पारित न्यायालय के आदेश के अनुपालन से जुड़ा है, हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि 9 अक्टूबर 2026 को मामले की सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट किया जाए कि आदेश का जानबूझकर अनुपालन नही किए जाने के आरोप में संबंधित अधिकारी के विरुद्ध न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत कार्रवाई क्यों न की जाए, हाईकोर्ट ने अनुपालन का अवसर देते हुए कहा है कि यदि आदेश का अभी तक समय पर पालन नहीं हुआ है तो संबंधित प्रतिवादी आदेश की प्राप्ति अथवा जानकारी की तारीख से दो सप्ताह के भीतर आदेश का अनुपालन कर अनुपालन शपथ-पत्र दाखिल कर सकता है ।
  इसके साथ ही आवेदक को अवमानना याचिका दाखिल करने को विवश किए जाने के कारण 5,000 रुपये का भुगतान करने और उसका प्रमाण प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया है, अदालत ने स्पष्ट किया कि 5,000 रुपये की लागत दंड के रूप में नहीं बल्कि मुआवजे के रूप में निर्धारित की गई है, न्यायालय के अनुसार समय पर आदेश का अनुपालन नही होने के कारण याचिकाकर्ता को अवमानना याचिका दाखिल करनी पड़ी इसलिए संबंधित अधिकारी पर लागत का भार डालना आवश्यक है, हालांकि यदि 3 अप्रैल के आदेश का पहले ही समय से अनुपालन हो चुका है और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अनुपालन शपथ-पत्र दाखिल कर दिया जाता है तो संबंधित प्रतिवादी को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी ।
साभार : तनवीर अहमद सिद्दीकी, स्वतन्त्र पत्रकार, लखनऊ

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