एकमुश्त योजना : ब्याज के साथ कर सकते हैं बकाया जमा
एकमुश्त योजना : ब्याज के साथ कर सकते हैं बकाया जमा
-नवीन एकमुश्त समाधान योजना में दण्ड ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की मिलेगी छूट
मथुरा। मुख्य विकास अधिकारी मनीष मीना ने अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड मथुरा से जिन व्यक्तियों ने निगम की विभिन्न योजनाओं जैसे पं. दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना, स्वच्छकार विमुक्ति एवं पुनर्वासन योजना, अनुवि.नि योजना तथा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी योजना की विभिन्न योजनाओं में ऋण प्राप्त किया है तथा ऋण की अदायगी निर्धारित समय अवधि में नहीं की है ।
उन्हें एकमुश्त बकाया जमा करने पर (दण्ड ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज) मॉफ कर केवल ऋण की सीमा अवधि का मूलधन एवं साधारण ब्याज (36 माह से 60 माह तक जों भी लागू हों) देकर ऋण चुकता करने के लिए नवीन एकमुश्त समाधान योजना चालू की गयी है। प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के पत्र संख्या 887 दिनांक 19 सितम्बर 2024 के द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के हित में नवीन एकमुश्त समाधान योजना एक अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक के लिए बढाया गया है ।